'मोटर व्हीकल्स (अमेंडमेंट) एक्ट' 1 सितम्बर से पूरे देश में लागू हो गया है. ट्रैफ़िक नियम तोड़ने पर अब कई गुना जुर्माना देना होगा. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर अब 5 हज़ार का जुर्माना होगा. ओवर स्पीडिंग पर भी 5 हज़ार चुकाने पड़ेंगे. वीडियो - सलमान रावी/रवि
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